Thursday, October 9, 2014

सहायता प्राप्‍त जूनियर हाईस्‍कूलों में रिक्‍त पदों भर्ती के लिए अभी करना होगा इन्‍तजार, नई गाइड लाइन का इन्‍तजार -

प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्‍त जूनियर हाईस्‍कूलों में रिक्‍त पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश संख्‍या 917/79-6-2014  दि0 15 सितम्‍बर 2014 के द्वारा जारी प्रतिबन्‍ध को समाप्‍त कर दिया है, उक्‍त आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। इसी क्रम में शिक्षा निदेशक महोदय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने आदेश दि0 07-10-2014 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्‍त जूनियर हाईस्‍कूलों में रिक्‍त शिक्षक/शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए विस्‍तृत दिशा निर्देश जारी करने लिए लिखा गया है,  इससे स्‍पष्‍ट है कि विगत वर्षो की भॉति अब इन पदों पर भरने के लिए कालेजो की मनमानी पर लगाम अवश्‍य लगेगी। चूॅकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी हो चुका है, उसमें जूनियर टी0ई0टी0 परीक्षा उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अभी तक जो भी भर्तिया हुई है, उसमें टी0ई0टी0 की अनिवार्यता नहीं रही है। 
संज्ञान में आया है कि शासन अब मनमानी रोकने के लिए सहायता प्राप्‍त जूनियर हाईस्‍कूलों में रिक्‍त पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए भी निर्देश जारी कर सकते है, विज्ञापन जारी करने के उपरान्‍त आवेदन पत्रों की सूची का लेखा जोखा प्रसारित करने के सम्‍बन्‍ध में भी संसोधन किया जा सकता है। साथ ही भर्ती नियमावली में अभ्‍यर्थी की आयु 21 से 40 यथा संसोधित कर सकते है, इसके साथ ही अद्यतन नियमावली में जूनियर हाईस्‍कूलों में प्रधानाध्‍यापक के पदों पर टी0ई0टी0 उत्‍तीर्ण की अनिवार्यता नहीं है, इसमें 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को देखते हुए इसमें भी संसोधन की सम्‍भावना हो सकती है। इससे स्‍पष्‍ट है कि नई गाइड लाइन के उपरान्‍त ही भर्ती प्रक्रिया प्रारम्‍भ की जा सकेगी।

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